मकान मालिक द्वारा किरायेदार का सत्यापन न करने पर 8लाख 20 हजार का जुर्माना

मकान मालिक द्वारा किरायेदार का सत्यापन न करने पर 8लाख 20 हजार का जुर्माना

(विकास गर्ग)

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा मकान मालिकों द्वारा किराएदार का सत्यापन ना करने पर पुलिस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध करवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर क्षेत्र मे आज दिनांक 17/08/2021 को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराने के दृष्टिगत 7 टीमें गठित की गई तथा कोतवाली क्षेत्र में चयनित चौकी खुर्बुरा अंतर्गत मनु गंज, लुनिया मोहल्ला, अंसारी मार्ग, चाट वाली गली जगहों पर नियमानुसार किरायेदारों का सत्यापन ना करने पर कुल 552 मकान मालिक को चैक किया गया। जिसमें से 82 मकान मालिकों द्वारा* अपने मकान में रहने वाले किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया गया था।

जिस कारण किरायेदारों का सत्यापन ना करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई

निम्न जगहों पर चैकिंग
करवाई की गई

1 – मनु गंज
2 -लुनिया मोहल्ला
3 – चाट वाली गली
4 – अंसारी मार्ग

सभी टीमों द्वारा कुल निम्न कार्रवाई की गई

मकान मालिक द्वारा किराएदार का सत्यापन ना कराने पर 82 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही व 8 लाख 20 हजार का जुर्माना किया गया।कुल चालनो की संख्या 82

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